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इस्लाम अल-हक़: क़ुरआन और हदीस
(सच्चा इस्लाम)



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हदीस खोज परिणाम :
कुल हदीस : 1
प्रतिनिधि हदीस
इमाम बुखारी : 1982

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

हमें [अब्दुल्ला बिन यूसुफ] ने [मलिक] को [नफी] से [अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु] से बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा: "जो कोई भी भोजन खरीदे उसे उसे तब तक नहीं बेचना चाहिए जब तक कि वह पूरी तरह से उसका हक न हो।"

समर्थक हदीस :

इमाम अहमद : 373, 2312, 3175, 3301, 3316, 4506, 4820, 4984, 5057, 5169, 5243, 5596, 5634, 8086, 14681
इमाम बुखारी : 1982, 1989, 1992
इमाम मुस्लिम : 2807, 2808, 2809, 2810, 2812, 2813, 2814, 2817, 2819
इमाम अबू दाऊद : 3029, 3033, 3034
इमाम तिर्मिदज़ी : 1212
इमाम नसाई : 4518, 4519, 4520, 4522
इमाम इब्नु माजा : 2217, 2218
इमाम मलिक : 1154, 1155
इमाम दरिमी : 2446