इमाम तिर्मिदज़ी : 1247
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
हमें [नशर बिन अली अल जहदलामी] ने बताया है, हमें [अल फुदलैल बिन सुलेमान] ने [अम्र बिन अबू अम्र] से [सईद अल मकबूरी] से [अबू हुरैरा] से बताया है, उन्होंने कहा; पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा: "जिस किसी को जज का पद दिया गया है या लोगों के बीच कानून तय करने का अधिकार दिया गया है, वह निश्चित रूप से बिना चाकू का इस्तेमाल किए मारा गया है।" अबू ईसा ने कहा; यह हदीस इस रास्ते से हसन ग़रीब है लेकिन इस रास्ते के अलावा अबू हुरैरा से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सुनाई गई है।